RTE Admission 2023: Right to Education अधिनियम के अनुसार राजस्थान में पहली कक्षा के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जा रहा है। जिसके लिए योग्य और इच्छुक अभिभावक अपने बच्चे का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अपने नजदीकी निजी स्कूल में ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते है। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने से पहले अभिभावक शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन को पढ़े। और पात्र होने पर अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करे। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करे के लिए ऑफिसियल लिंक और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने से सबंधित जानकारी आपको इस आर्टिकल में दिया गया है। जहां से आप आसानी से अपना फॉर्म जमा करवा सकते है। किसी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करे या ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करे।
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Important Date for Online Application Form
इच्छुक अभिभावक अपने बच्चे का ऑनलाइन एडमिशन राजस्थान में 06 फरवरी से 13 फरवरी 2023 तक ऑफिसियल वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते है। और 15 फरवरी 2023 को ऑनलाइन मध्य से लॉटरी निकाली जाएगी। जिसमे आपके बच्चे का नाम होने पर सबंधित स्कूल में अपने बच्चे के डाक्यूमेंट्स जमा करवाए। आपके बच्चे का एडमिशन सबंधित स्कूल में हो जायेगा।
RTE Admission 202 Age Limit
Right to Education के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्र की आयु कम से कम 05 वर्ष और अधिकतम आयु 07 वर्ष से अधिक नहीं चाहिए। आयु सीमा की गणना 31 मार्च 2022 के आधार पर की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करे।
RTE Admission 2023 Eligibility
छात्र के माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्र की आयु मांगी गई श्रेणी में होनी चाहिए। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने के लिए छात्र का आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी मान्य होगा, मूल निवासआदि दस्तावेज पुरे होने चाहिए।
कौन आवेदन कर सकते है-
- अभिभावक की वार्षिक आय 2. 50 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- SC/ST/BPL कार्ड धारक/अनाथ बालक/विधवा माता के बालक/युद्ध में शहीद हुए सैनिको के बालक/कैंसर, HIV से संक्रमित माता-पिता के बालक और दिव्यांग बालक अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्र है।
About RTE Portal
राजस्थान में करीब 40000 हज़ार निजी स्कूल है जिनमे करीब 4 लाख सीटों पर छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। राज्य के निजी स्कूलों में पहली कक्षा के छात्रों के 25% छात्रों को निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। जिसकी फीस का भुगतान सरकार डरा किया जाता हैं। योजना के अंतर्गत स्कूल छात्र के मोहल्ले में ही होना चाहिए। और इस वर्ष केवल 5 स्कूलों का ही चयन किया जायेगा। जिसमे चयनित स्कूल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जाएगी। और एडमिशन कन्फर्म हो जाने के बाद छात्र का एडमिशन उस स्कूल में हो जायेगा।
इस योजना में फ्री एडमिशन होने वाले छात्रों को कक्षा पहली से आठवीं तक फ्री शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है। जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के दायरे में आता है। इसके लिए हर साल ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते है। यह योजना देश के हर राज्य में लागु है जिसके अलग अलग समय में या शैक्षणिक के अनुसार भरे जाते है। राजस्थान में 2013 के बाद से ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते है। इससे पहले ये फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से भरे जाते थे। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 10 अप्रैल 2010 को पुरे भारत में लागु किया गया था।
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